Jharkhand News: झारखंड सरकार ने राज्य में शराब के खुदरा संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि झारखंड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (JSBCL) 5 जुलाई 2025 से राज्य की सभी खुदरा शराब दुकानों का संचालन अपने स्तर पर करेगा.
यह व्यवस्था 31 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगी. इसके बाद 1 सितंबर से शराब की खुदरा बिक्री का संचालन निजी हाथों को सौंपा जाएगा.
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दैनिक वेतन पर श्रमिकों के माध्यम से हो रहा संचालन
कैबिनेट की मंजूरी के बाद JSBCL ने अल्पकालिक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत खुदरा दुकानों का संचालन दैनिक वेतनभोगी मानव बल के माध्यम से शुरू कर दिया है. यह श्रमिक राज्य के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर कार्यरत हैं.
पूर्व में शराब दुकानों के संचालन हेतु जिन निजी एजेंसियों से मानव बल की आपूर्ति की जा रही थी, उनके अनुबंध की अवधि 30 जून 2025 को समाप्त हो गई थी. ऐसे में अब JSBCL ने 5 जुलाई से सभी दुकानों का नियंत्रण स्वयं संभाल लिया है.
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वर्तमान नियमावली के तहत हो रही है खुदरा बिक्री
राज्य में शराब की खुदरा बिक्री झारखंड आबकारी नियमावली, 2022 के तहत हो रही है, जिसमें JSBCL के माध्यम से दुकानों का संचालन किया जाता है. इस नियमावली के अंतर्गत ही यह नवीनतम बदलाव लागू किया गया है ताकि राजस्व हित में राज्य को किसी प्रकार का नुकसान न हो.
झारखंड सरकार का यह कदम राज्य के शराब व्यवसाय में पारदर्शिता और नियंत्रण बनाए रखने की दिशा में एक अहम फैसला है. JSBCL के माध्यम से खुदरा दुकानों का संचालन सुनिश्चित करने से सरकारी निगरानी बनी रहेगी, साथ ही राजस्व को भी स्थायित्व मिलेगा.







