Jharkhand: झारखंड सरकार ने राज्य के आवासीय उपभोक्ताओं के लिए जल संयोजन शुल्क (Water Connection Fees) में बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। अब तक 1000 वर्गफीट मकान के लिए ₹7000, 2000 वर्गफीट के लिए ₹14000 और 3000 वर्गफीट के लिए ₹21000 तक शुल्क लिया जाता था।
नए आदेश के अनुसार:
- 1000 वर्गफीट तक का मकान → मात्र ₹5000
- 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले मकान → अधिकतम ₹7000
यानी अब किसी भी आवासीय उपभोक्ता को ₹7000 से अधिक शुल्क नहीं देना होगा।
BPL परिवारों को मुफ्त जल संयोजन
सबसे बड़ी राहत गरीबी रेखा (BPL) के नीचे रहने वाले परिवारों को दी गई है। इन्हें अब जल संयोजन मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा।
गरीबी रेखा की परिभाषा क्या?
विधानसभा समिति ने नगर विकास विभाग से इसका स्पष्टीकरण मांगा था। विभाग ने स्पष्ट किया कि –
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में ग़रीबी रेखा की जो परिभाषा है, वही जल संयोजन के लिए भी लागू होगी।
सरयू राय का निर्देश और विधानसभा समिति की भूमिका
विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति ने नगर विकास विभाग के पुराने आदेश (पत्रांक 3427, दिनांक 31 दिसंबर 2020) की समीक्षा की। समिति के सभापति सरयू राय ने पाया कि झारखंड में जल संयोजन शुल्क अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है।
इसी को देखते हुए समिति ने संशोधन की सिफारिश की और नगर विकास विभाग ने इसे स्वीकार कर लिया।
25 अगस्त 2025 को विधानसभा सत्र में यह प्रतिवेदन पटल पर रखा गया और अब इसके अनुसार अधिसूचना जारी होने जा रही है।
झारखंड की जनता को बड़ी राहत
इस फैसले से जमशेदपुर समेत पूरे राज्य के उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।
- साधारण उपभोक्ताओं को कम दर पर जल संयोजन मिलेगा।
- गरीब परिवारों को बिल्कुल मुफ्त सुविधा उपलब्ध होगी।












