Ranchi: दुर्गापूजा, दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने साफ कहा है कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट, अस्वच्छता और रसायनों का प्रयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी।
त्योहारों में बढ़ती खपत पर प्रशासन की सख्त नजर
त्योहारों में दूध, खोवा, पनीर, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावट की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारी सीधे कार्रवाई के दायरे में आएंगे। भीड़ और मांग का फायदा उठाकर मिलावट करने वालों को जेल और जुर्माने की सजा दी जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रमुख दिशा-निर्देश
- लाइसेंस अनिवार्य: बिना वैध FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के कारोबार करना अपराध माना जाएगा।
- मिलावट पर सख्त कार्रवाई: दूध, खोवा, पनीर, तेल, घी, मिठाई और ड्राई फ्रूट्स में मिलावट पाए जाने पर नमूना जब्त कर नष्ट किया जाएगा और मुकदमा दर्ज होगा।
- रसायनों का प्रयोग वर्जित: औद्योगिक रंग, डिटर्जेंट, यूरिया जैसे हानिकारक रसायनों के प्रयोग पर पूरी तरह रोक है। दोषियों को जेल और जुर्माने की सजा मिलेगी।
- साफ-सफाई अनिवार्य: होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानों और स्ट्रीट फूड वेंडरों को स्वच्छता मानकों का पालन करना होगा, अन्यथा प्रतिष्ठान सील किया जा सकता है।
- कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण: कारोबारियों को अपने कर्मचारियों का मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र रखना होगा।
- गिफ्ट पैक की पारदर्शिता: मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक पर सामग्री की सूची अनिवार्य होगी।
- स्ट्रीट फूड विक्रेता भी दायरे में: मेला क्षेत्र और सड़क किनारे लगने वाले विक्रेताओं को वैध लाइसेंस लेना होगा और खाद्य पदार्थों को ढककर रखना होगा।
उपायुक्त की अपील
उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा,
“त्योहारों में खाद्य सुरक्षा से समझौता स्वीकार्य नहीं है। जारी दिशा-निर्देशों का पालन सभी कारोबारियों को करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।”
जन शिकायत हेतु संपर्क
नागरिक किसी भी खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायत सीधे जिला प्रशासन को भेज सकते हैं।
📲 अबुआ साथी – 9430328080 (आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर)












