रांची: राजधानी Ranchi में अब निर्माण सामग्री (C&D वेस्ट) को इधर-उधर फेंकना महंगा पड़ सकता है। रांची नगर निगम ने अवैध डंपिंग करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए साफ चेतावनी जारी की है कि नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना, सामग्री जब्ती और विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने शहर के सभी बिल्डरों, ठेकेदारों और नए भवन निर्माण करा रहे मालिकों को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य के दौरान निकलने वाले C&D वेस्ट (निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट) को केवल निगम द्वारा अधिकृत स्थलों पर ही डंप किया जाए। मुख्य सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, खाली भूखंडों, नालियों या निर्माणाधीन भवनों के बाहर मलबा फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
यहां करें अधिकृत डंपिंग
नगर निगम द्वारा वर्तमान में दो स्थानों को अधिकृत डंपिंग साइट घोषित किया गया है—
- नागा बाबा स्थित एमआरएफ सेंटर के समीप
- ट्रेकर स्टैंड स्थित एमआरएफ सेंटर के समीप
इनके अलावा किसी भी स्थान पर मलबा फेंकते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति, बिल्डर या संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय मानी जाएगी।
क्यों सख्त हुआ निगम?
नगर निगम के अनुसार अवैध डंपिंग से शहर की स्वच्छता, यातायात व्यवस्था और आम नागरिकों की सुविधा प्रभावित होती है। कई जगहों पर सड़क किनारे और नालियों में मलबा फेंके जाने से जाम और जलभराव की समस्या बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए अब सख्त निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया गया है।
क्या होगी कार्रवाई?
- भारी जुर्माना
- निर्माण सामग्री की जब्ती
- विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब नियमों के उल्लंघन पर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सभी संबंधित पक्षों से अपील की गई है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें और शहर को स्वच्छ व व्यवस्थित रखने में सहयोग दें।













