रांची, 11 मार्च: Jharkhand High Court ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और रांची पुलिस के बीच हुए विवादित मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR की जांच अब Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब पूरे मामले की जांच CBI करेगी।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल यह विवाद 14 जनवरी 2026 को सामने आया था। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में संतोष कुमार को पूछताछ के लिए ED कार्यालय बुलाया गया था।
पूछताछ के बाद संतोष कुमार ने ED अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया और एयरपोर्ट थाना, रांची में प्राथमिकी दर्ज करा दी। शिकायत में उन्होंने ED के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे।
FIR दर्ज होने के बाद 14 जनवरी की सुबह रांची पुलिस की टीम ED दफ्तर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। इस कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक और कानूनी हलकों में काफी हलचल मच गई थी।
मामला हाईकोर्ट तक कैसे पहुंचा?
रांची पुलिस की इस कार्रवाई को ED अधिकारियों ने चुनौती देते हुए मामला Jharkhand High Court में उठाया।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने:
- पुलिसिया कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी
- पूरे मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था
अब कोर्ट का अंतिम फैसला
बुधवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि:
- मामले की पूरी जांच CBI करेगी
- राज्य पुलिस को सभी दस्तावेज और साक्ष्य CBI को सौंपने होंगे
- जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से की जाएगी
कोर्ट के इस आदेश के बाद अब यह मामला केंद्रीय एजेंसी के पास चला गया है और आने वाले समय में इसमें नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।












