Ranchi Nagar Nigam के महापौर, वार्ड पार्षद और बुंडू नगर पंचायत के अध्यक्ष व वार्ड सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। 19 मार्च 2026 को होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मद्देनजर समाहरणालय भवन परिसर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या भीड़भाड़ को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा जारी आदेश के अनुसार 19 मार्च को सुबह 6:00 बजे से रात 8:00 बजे तक समाहरणालय परिसर में धारा 163 प्रभावी रहेगी। इस दौरान आम लोगों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
समाहरणालय में होगा शपथ ग्रहण, बाद में चुनाव भी
शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से समाहरणालय भवन के ब्लॉक-A के कमरा संख्या 207 और 608 में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के पूरा होने के बाद रांची नगर निगम के उपमहापौर और बुंडू नगर पंचायत के उपाध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाएगा, जिसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है।
भीड़, जुलूस और हथियारों पर पूरी तरह रोक
निषेधाज्ञा के तहत समाहरणालय परिसर में पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन या आमसभा की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन ने हथियारों के साथ आने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया है, जिसमें आग्नेयास्त्रों के साथ-साथ लाठी-डंडा और पारंपरिक हथियार भी शामिल हैं। इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। हालांकि, सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को इन नियमों से छूट दी गई है।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती
प्रशासन का साफ कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति पूर्ण तरीके से शपथ ग्रहण और चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी जाए।
शिकायत के लिए जारी हेल्पलाइन
Ranchi जिला प्रशासन ने आम लोगों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप नंबर 9430328080 जारी किया है, जहां किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना दी जा सकती है।












