रांची: राजधानी रांची में भवन निर्माण नियमों और अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर रांची नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में नगर निगम की टीम ने स्थल निरीक्षण के दौरान नियमों के अनुपालन में कमी पाए जाने पर चार कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है। निगम ने संबंधित संस्थानों को नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
इन चार कोचिंग संस्थानों को जारी हुआ नोटिस
रांची नगर निगम की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्रवाई के दायरे में आने वाले संस्थान हैं:
- The Capital Civil Services – तीसरी मंजिल, आनंद कॉम्प्लेक्स, लालपुर।
- Vijay Study Circle – शांति भवन, अल्बर्ट एक्का चौक।
- KASHVI IAS – दूसरी मंजिल, सहाय टावर, कचहरी चौक।
- Administrative Services Coaching – डॉ. एसएन यादव क्लिनिक के पास, करमटोली।
निरीक्षण में क्या मिली कमी?
नगर निगम के अनुसार, स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित संस्थानों में भवन के स्वीकृत उपयोग और निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक अनुमतियों के बिना व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
इसके अलावा, स्वीकृत भवन प्लान और अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (Fire NOC) सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की उपलब्धता भी सुनिश्चित नहीं पाई गई।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भवन संबंधी नियमों और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संस्थानों को निर्धारित नियमों का अनुपालन करना होगा।
24 घंटे में बंद करना होगा संचालन, नहीं तो भवन हो सकता है सील
जारी नोटिस में संबंधित कोचिंग संस्थानों को नोटिस प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर अपना संचालन बंद करने तथा स्वीकृत भवन प्लान, Fire NOC और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि तय समयसीमा में निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील करने सहित झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी दिया गया हवाला
नगर निगम ने अपनी कार्रवाई के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील संख्या 14605/2024 में 17 दिसंबर 2024 को पारित आदेश के पैरा 20 का भी उल्लेख किया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, स्वीकृत भवन प्लान का उल्लंघन करने या बिना स्वीकृत भवन प्लान के किए गए निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। भवन निर्माण से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन आवश्यक है।
विद्यार्थियों की सुरक्षा पर नगर निगम का जोर
रांची नगर निगम ने साफ किया है कि भवन संबंधी नियमों और अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगम के मुताबिक, विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित संस्थानों को निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
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