Ranchi: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम परिसर में अब पटाखों की दुकानें नहीं लग सकेंगी। रांची नगर निगम ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किया है। निगम के प्रवर्तन कोषांग की ओर से 30 अक्टूबर 2026 को जारी आम सूचना में स्पष्ट किया गया है कि स्टेडियम परिसर में पटाखों की बिक्री के लिए किसी भी व्यक्ति या विक्रेता को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) अथवा किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नगर निगम ने सभी संबंधित विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे स्टेडियम परिसर में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी शेड, दुकान या किसी अन्य प्रकार के ढांचे का निर्माण नहीं करें। इसके साथ ही पटाखों की बिक्री से जुड़ी किसी भी तरह की तैयारी शुरू करने पर भी रोक लगाई गई है।
नगर निगम ने बताया अपनी संपत्ति, नहीं मिलेगी NOC
नगर निगम की ओर से जारी सूचना के अनुसार, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची नगर निगम की संपत्ति है और इसका स्वामित्व एवं नियंत्रण निगम के पास है। ऐसे में स्टेडियम परिसर में पटाखों की बिक्री के लिए किसी भी व्यक्ति या कारोबारी को अनुमति नहीं दी जाएगी।
निगम ने उन सभी विक्रेताओं को भी चेतावनी दी है, जो स्टेडियम परिसर में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं।
आदेश तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की सुसंगत धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश रांची नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त की ओर से जारी किया गया है। निगम ने सभी संबंधित लोगों को निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा है।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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