–5 हजार का लगाया गया आर्थिक जुर्माना, एडीजे थ्री ने सुनाई सजा
कोडरमा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने तिलैया थाना कांड संख्या 14/21 एसटी संख्या 42/21 आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों जबरा पोस्ट कोर्रा जिला हजारीबाग निवासी नीतीश कुमार पिता रविन्द्र महतो, हुटपा थाना मुफ्फसिल जिला हजारीबाग निवासी श्रवण कुमार पिता बसंत वर्मा और इचाक जिला हजारीबाग निवासी मनीष कुमार पिता युगल प्रसाद मेहता को धारा 25(1-बी)ए आर्म्स अधिनियम के तहत 2 वर्ष 5 महीने का कारावास और 5 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया है, जुर्माने की राशि नही देने पर 3 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
बताते चले कि तिलैया थाना क्षेत्र अंतगर्त रेलवे स्टेशन के नजदीक सागर होटल में पुलिस ने छापामारी कर तीन व्यक्तियों को एक देशी कट्टा और गोली के साथ गिरफ्तार किया था, घटना को लेकर तिलैया थाना में कांड संख्या 14/21 में मामला दर्ज किया गया था। माननीय न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रभारी लोकअभियोजक शिवशंकर राम के द्वारा गवाहों का परीक्षण कराया गया और माननीय न्यायालय से आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा देने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष से दलीलें पेश किया गया। अदालत ने अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए दोषियों को सजा मुकर्कर किया।









