Ranchi : अगर आप भी झारखंड में रहते है और खुद का बिजनेश शुरू करना चाहते है, लेकिन पैसे की तंगी आपकों बिजनेश शुरू करने से रोक रही है। तो फिकर किस बात की, झारखंड सरकार आपकों बिजनेश शुरू करने का पैसा देगी । जी हां “मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना” के तहत आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. सरकार के इस योजना के तहत 50 हजार रुपये से 5 लाख तक का लोन दे रही है और खास बात तो यह है कि इस लोन पर 40% तक की सब्सिडी या अधिकतम 5 लाख रुपये (जो भी कम हो) का लाभ दिया जाएगा।
बिना गारंटर के मिलेगा 50 हजार तक का लोन
इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक के लोन के लिए किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं है। यदि लोन राशि 50 हजार से ज्यादा है, तो गारंटर अनिवार्य होगा। आवेदकों को केवल 6% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, व्यवसाय शुरू करने से पहले लाभार्थियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
कौन कर सकते है आवेदन
केवल झारखंड के स्थानीय निवासी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
आवेदक की पारिवारिक आय शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और सरकारी सेवा में भी नहीं होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज:
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आधार कार्ड और पैन कार्ड की प्रतियां
बैंक पासबुक के पहले पन्ने की प्रति
योजना प्रस्ताव की प्रति
स्व-घोषणा पत्र
50 हजार से अधिक के लोन के लिए गारंटर के दस्तावेज
कैसे करें आवेदन:
1. आधिकारिक वेबसाइट मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना – झारखंड पर जाएं।
2. “पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करें और आधार संख्या, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी दर्ज करें।
3. लॉगिन करने के बाद मूल विवरण और पता भरें।
4. आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
5. आवेदन पूरा कर “सबमिट” करें और आवेदन आईडी का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।







