धनबाद में पांच वर्षों से चल रहे मामले अदालत ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया. दरअसल, दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोप में पूर्वी टुंडी निवासी दिनेश भोक्ता सलाखों के पीछे बंद था, जिसको लेकर आज यानी 2 मई को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया.
बता दें 4 दिसंबर, 2019 को मृतका के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री का विवाह दिनेश भोक्ता के साथ वर्ष 2012 में हुई थी. जिसके बाद दिनेश अक्सर अपनी पत्नी के साथ सदहेज के लिए मारपीट करता था. जिसको लेकर कई बार पंचायत करके दिनेश को समझाया गया था, परंतु आरोपी दिनेश अपनी आदत से बाज नहीं आया. और वहीं, 3 दिसंबर 2019 को उसने अपनी पत्नी की तेज़ और धारदार हथियार से हत्या कर दी, और फरार हो गया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 31 जनवरी, 2020 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया. और 27 फरवरी, 2021 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने इस मामले में कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया.
अब पांच साल बाद यानी आज 2 मई को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने दोनों पक्ष को सुनते हुए आरोपी को रिहा करने का फैयला लिया.









