Rahul Gandhi: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में 6 अगस्त 2025 को झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना होगा। यह आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर भी 6 अगस्त तक अंतरिम रोक लगा दी है।
क्या है मामला?
यह मामला वर्ष 2018 का है, जब 28 मार्च को कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यह मामला पहले रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट और फिर चाईबासा की विशेष अदालत में स्थानांतरित किया गया।
वारंट और कोर्ट की कार्यवाही:
समन और जमानतीय वारंट के बावजूद राहुल गांधी की लगातार अनुपस्थिति पर चाईबासा कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें 26 जून की बजाय 6 अगस्त को पेश होने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए गैर-जमानती वारंट पर 6 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट का निर्देश:
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार के अनुसार, चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 जून को पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को 6 अगस्त को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। तब तक की न्यायिक प्रक्रिया पर अंतरिम रोक रहेगी।
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— Khabar Mantra Live (@Khabarmantlive) June 10, 2025












