झारखंड राज्य मंत्रिपरिषद की बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। खनन विभाग, नगर विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सहित कई विभागों के प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति दी गयी है। सभी प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद प्रेस को जानकारी देते हुए आईएसएस अधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि झारखंड नगर पालिका संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली 2025 के गठन के तहत अब वैसे संवेदकों का ही नगर निकायों में निबंधन स्वीकार किया जायेगा, जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन झारखंड में निबंधित होगा।
निम्न प्रस्तावों को दी गयी मंजूरी।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, गिग वर्कर्स के लिए बनेगा श्रमिक कल्याण बोर्ड*
* मुख्यमंत्री *हेमंत सोरेन* की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रिपरिषद की अहम बैठक संपन्न हुई। इस कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, श्रम, नगर निकाय और खनन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। खासतौर पर *ओला, उबर और जोमैटो* जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले *गिग वर्कर्स के लिए श्रमिक कल्याण बोर्ड के गठन* को मंजूरी दी गई, जो राज्य में एक नई पहल मानी जा रही है।
—
### *कैबिनेट के अहम प्रस्ताव – एक नजर में:*
* *गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा:* ओला-उबर, जोमैटो व अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए *श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन* होगा। इससे जुड़े प्रस्ताव को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
* *शिक्षा को मजबूती:*
इसे भी पढ़ें
* राज्य के *दो नए इंजीनियरिंग कॉलेजों* में 85-85 शिक्षकों के *नए पदों के सृजन* को मंजूरी।
* *कन्या महाविद्यालयों में हटाई गई सहायक शिक्षिकाओं की बहाली* को भी स्वीकृति मिली।
* *खान और खनिज विभाग:*
* *इलीगल माइनिंग* पर सख्ती के लिए अब प्रशासन को *दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार*।
* खान सचिव होंगे *JSMDCL के पदेन अध्यक्ष* और एमडी होंगे निदेशक।
* *नगर पालिका संवेदक नियमावली में संशोधन:*
* अब संवेदकों के पास *झारखंड राज्य का GST प्रमाणपत्र* अनिवार्य होगा।
* झारखंड नगर पालिका संवेदक नियमावली में संशोधन को स्वीकृति।
* *पथ निर्माण एवं आधार सेवा:*
* *पाकुड़-बरहरवा पथ निर्माण* के प्रस्ताव को मंजूरी।
* *आधार एनरोलमेंट* के लिए नए इकरारनामे को स्वीकृति।
* *सरकारी पद सृजन और समाप्ति:*
* *सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (PRD)* में गैर जरूरी पदों को खत्म कर *36 नए पद सृजित* किए गए।
इसे भी पढ़ें












