Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य में शराब कारोबार को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 1 सितंबर 2025 से झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू हो जाएगी, जिसके तहत अब खुदरा शराब दुकानों का संचालन निजी हाथों में सौंपा जाएगा। इसके लिए उत्पाद विभाग ने शराब दुकानों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया की समय-सीमा तय कर दी है।
ऑनलाइन लॉटरी 26 जुलाई से 8 अगस्त तक
राज्य में खुदरा शराब दुकानों के आवंटन के लिए 26 जुलाई से 8 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ई-लॉटरी का परिणाम 12 अगस्त को घोषित किया जाएगा। इसके बाद सफल आवेदकों को 20 अगस्त तक लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे।
28 अगस्त तक सभी दुकानों को जेएसबीसीएल वॉलेट से जोड़ा जाएगा
28 अगस्त तक झारखंड स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) द्वारा खुदरा दुकानों के लाइसेंस को जेएसबीसीएल वॉलेट से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद 1 सितंबर तक राज्य की सभी शराब दुकानें कार्यशील कर दी जाएंगी।
सभी जिलों में खुलेंगे JSBCL गोदाम
नई नीति लागू होने से पहले, सभी जिलों में JSBCL के गोदाम खोले जाएंगे और कर्मियों की पदस्थापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
30 जून के बाद खत्म हुआ प्लेसमेंट एजेंसी का कार्यकाल
ज्ञात हो कि झारखंड सरकार ने मई में नई उत्पाद नीति को कैबिनेट की मंजूरी दी थी। 30 जून तक प्लेसमेंट एजेंसियों को खुदरा बिक्री का कार्यकाल दिया गया था, लेकिन अब सभी पुराने आदेश निरस्त कर दिए जाएंगे। जब तक नई नीति पूरी तरह लागू नहीं होती, JSBCL ही अस्थायी तौर पर खुदरा शराब दुकानों का संचालन करेगा।












