Business News: केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजेक्शन कम करने के लिए Fastag को लेकर नियमों में जरुरी बदलाव किए है. सरकार ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है, 15 नवंबर से अगर आपके पास वैध Fastag नहीं है या फास्टैग सिस्टम में काम नहीं कर रहा है, तो आपको टोल टैक्स का 1.25 गुना शुल्क देना होगा. और राहत की बात यह भी है कि इस शुल्क को आप UPI के माध्यम से भुगतान कर सकते है. मालूम हो कि, इससे पहले लोगों को ऐसे स्थिति में टोल का दोगुना शुल्क देना पड़ता था.
वाहन चालक बिना भुगतान किए टोल पार कर सकेंगे
सरकार ने इस नए नियम में एक और नियम जोड़ा है, जिसमें यदि किसी भी टोल प्लाजा में स्कैनिंग मशईन खराब है, और स्कैनिंग नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में वाहन चालक बिना भुगतान किए टोल पार कर सकता है.
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कैश भुगतान पर अब भी दोगुना ही टोल देना होगा
नए नियम 15 नवंबर 2025 से देशभर में लागू किया जाएगा. और फास्टैग न होने या ना काम करने पर UPI से 1.25 गुना टोल का भुगतान करना होगा. लेकिन कैश भुगतान पर अब भी दोगुना ही टोल देना होगा. साथ ही अगर टोल मशीन खराब होगा, तो यात्री बिना टोल दिए ही प्रस्थान कर सकेंगे. यह नियम सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रभावी होगा.
इस पर सरकार का कहना है कि टोल प्लाजा पर ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने का लिए यह कदम लिया गया है, साथ ही यह डिजिटल ट्रांजेक्शन को भी बढ़ावा देगा.
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