Ranchi News: रांची के पूर्व उपायुक्त और IAS अधिकारी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी है. SC में मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने छवि रंजन की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए, उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. बता दें, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 4 मई को, 2023 को रांची में लैंड स्कैम के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लिया था.
उल्लेखनीय है कि, इससे पहले PMLA कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने 6 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. और आखिरकार उन्हें जमानत मिल गई है.
किस मामले में हुई थी गिरप्तारी?
दरअसल, मामला रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु में स्थितसेना की कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त से जुड़ा है. जब ED ने इस मामले को लेकर जांच की, तो पता चला कि, इस जमीन की खरीद-फरोख्त में नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और भारी मात्रा में अवैध लेन-देन हुआ.
वहीं इस मामले में छवि रंजन के साथ-साथ की अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है. जिनमें विष्णु अग्रवाल (चर्चित कारोबारी), भानु प्रताप प्रसाद (राजस्व उप निरीक्षक), प्रदीप बागची (फर्जी रैयत), अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल, दिलीप घोष के नाम शामिल है.
Read more- धनबाद में अड्डेबाज़ों पर पुलिस की रेड, एक ही रात में 117 पकड़े गए!













