Dhanbad: डुमरी विधायक एवं झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा (JLM) के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन पर शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में यह सुनवाई संपन्न हुई।
बचाव पक्ष ने पूरी की बहस
जयराम महतो की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत में अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। अब इस मामले में अभियोजन पक्ष की बहस 7 अक्टूबर 2025 को होगी। उसके बाद ही अदालत अगली कार्यवाही तय करेगी।
मामला क्या है?
यह केस 27 नवंबर 2023 की शिकायत से जुड़ा है। बोकारो जिले के सियालजोड़ी थाना में विधायक जयराम महतो और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
- शिकायतकर्ता रवि कुमार आनंद ने आरोप लगाया था कि उस दिन वेदांता प्लांट में मजदूरों ने जयराम महतो की तस्वीर वाले बैनर के साथ प्रदर्शन किया।
- इस प्रदर्शन से फोर लेन रोड जाम हुआ और प्लांट को आर्थिक नुकसान पहुंचा।
विधायक की दलील
18 जुलाई 2025 को जयराम महतो अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि:
- उनका इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं था।
- वह आंदोलन स्थल पर मौजूद भी नहीं थे।
- सिर्फ उनकी तस्वीर वाले बैनर के कारण उन्हें इस मामले में फंसाया गया है।
बोकारो से धनबाद कोर्ट तक मामला
शुरुआत में यह केस बोकारो सिविल कोर्ट में चल रहा था। बाद में इसे एमपी-एमएलए कोर्ट, धनबाद में स्थानांतरित किया गया।
अब आगे क्या?
अदालत में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2025 को होगी, जब अभियोजन पक्ष अपनी बहस रखेगा। इसके बाद ही तय होगा कि जयराम महतो को इस मामले से राहत मिलती है या मुकदमा आगे बढ़ेगा।












