Jharkhand News: समन अवहेलना मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने 4 दिसंबर 2024 को जारी उस अंतरिम आदेश को समाप्त कर दिया है, जिसके तहत सोरेन को MP-MLA कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से अस्थायी छूट मिली थी। अब MP-MLA कोर्ट मामले की नियमित सुनवाई और ट्रायल की प्रक्रिया जारी रख सकेगा।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अतिरिक्त समय की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट ने यह आग्रह ख़ारिज कर दिया। ED की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास ने पक्ष रखा।
Read more- नीतीश कुमार की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज, कई बड़े फैसलों की संभावना
सीएम हेमंत सोरेन ने इससे पहले MP-MLA कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें CRPC की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। विशेष न्यायाधीश ने उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
ED ने समन की अवहेलना को लेकर सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जो कांड संख्या 2/2024 के रूप में MP-MLA कोर्ट में लंबित है।
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब ट्रायल बिना किसी रोक के आगे बढ़ेगा, जिससे मामले की गति तेज होने की संभावना है। यह आदेश राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।
Read more- नीतीश कुमार की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज, कई बड़े फैसलों की संभावना







