रांचीः राज्य के सहायक आचार्य के कुल 26001 पदों का मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और जेएसएससी सचिव को आदेश दिया है जिसके तहत एक माह के अन्दर सहायक आचार्य रिजल्ट जारी करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सहायक आचार्य की नियुक्ति मामले में परिमल कुमार एवं अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश:
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोर्ट के आदेश का अनुपालन एक महीने के अंदर नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमामानना की कार्रवाई की जायेगी। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने अरविन्द कुमार ठाकुर व अन्य की ओर से सहायक आचार्य परीक्षा में सीटेट अभ्यर्थियों शामिल करने के आग्रह करने वाली एसएलपी पर भी सुनवाई की जिसमें उनकी दलीलों को नहीं मानते हुए खारिज कर दिया और उनपर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
परिमल कुमार एवं अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बीते कल सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में उनकी ओर से अवमानना याचिका दाखिल करने की जानकारी देते हुए इस केस को भी अरविंद कुमार ठाकुर एवं अन्य के साथ लगाकर इसकी सुनवाई आज करने को लेकर मेंशन किया गया था. इसके बाद आज इन दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ हुई. सुप्रीम कोर्ट में परिमल कुमार एवं अन्य की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पक्ष रखा वहीं सीटेट अभ्यर्थियों अरविंद कुमार एवं अन्य की ओर से मनिका गुरुस्वामी ने पक्ष रखा.
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