New Year Alert: दिसंबर का महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसके साथ ही हमारे वित्तीय कैलेंडर की कई महत्वपूर्ण समयसीमाएं भी खत्म होने वाली हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि साल के अंत में केवल जश्न मनाना ही काफी है, तो थोड़ा ठहरिए! 31 दिसंबर 2025 की तारीख आपके बैंक बैलेंस और आपकी नई गाड़ी के सपने के लिए बहुत मायने रखती है। नए साल का सूरज अपने साथ महंगाई और कुछ कड़े नियम लेकर आ सकता है।
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आइए जानते हैं वे कौन से चार बड़े काम हैं जिन्हें आपको अगले पांच दिनों के भीतर निपटा लेना चाहिए, ताकि आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
New Year Alert: नई कार का सपना: अभी नहीं तो कभी नहीं
अगर आपके घर के बाहर नई कार खड़ी करने का मन है, तो शोरूम जाने में अब देर न करें। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई और एमजी जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि 1 जनवरी से वे अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा देंगी। एमजी मोटर ने तो पहले ही 2% तक की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, जिससे उनकी लोकप्रिय ‘हेक्टर’ कार लगभग 38 हजार रुपये महंगी हो जाएगी। मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसे लग्जरी ब्रांड्स भी अपनी कीमतों में 2-3% का इजाफा करने वाले हैं। इनपुट लागत बढ़ने की वजह से कंपनियां यह बोझ ग्राहकों पर डालने की तैयारी में हैं।
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New Year Alert: बचत पर ज्यादा ब्याज का आखिरी मौका
निवेशकों के लिए भी यह हफ्ता बेहद नाजुक है। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, जिसका सीधा असर सरकारी बचत योजनाओं पर पड़ता है। अनुमान है कि 31 दिसंबर को सरकार पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम जैसी 11 छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। अगर आप आज निवेश करते हैं, तो आप वर्तमान ऊंची दरों का लाभ उठा पाएंगे। एक बार दरें घटने के बाद, आपकी लंबी अवधि की कमाई कम हो सकती है।
New Year Alert: पैन और आधार का मेल है जरूरी
क्या आपका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है? यदि हाँ, तो आपके लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन सबसे अहम है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड ‘इनऑपरेटिव’ यानी बेकार हो जाएगा। पैन कार्ड बंद होने का मतलब है कि आप न तो बैंक खाता खोल पाएंगे, न ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे। यहाँ तक कि आपका फंसा हुआ टैक्स रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा।
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New Year Alert: इनकम टैक्स रिटर्न: चूक गए तो पड़ेगा भारी जुर्माना
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर आखिरी मौका है। इंदौर के प्रसिद्ध टैक्स एक्सपर्ट सीए आनंद जैन के अनुसार, इस तारीख के बाद न केवल आपका रिफंड अटक जाएगा, बल्कि आपको भारी जुर्माना भी देना होगा। 5 लाख से कम आय वालों के लिए 1,000 रुपये और उससे अधिक आय वालों के लिए 5,000 रुपये की लेट फीस तय है। यदि आप इससे भी ज्यादा देरी करते हैं, तो आपको 25% से लेकर 70% तक अतिरिक्त टैक्स पेनाल्टी के रूप में देना पड़ सकता है।
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कुल मिलाकर, साल की विदाई खुशियों भरी रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप इन वित्तीय उलझनों को समय रहते सुलझा लें। 31 दिसंबर की शाम से पहले ये काम निपटाएं और एक चिंतामुक्त नए साल की शुरुआत करें।













