lifestyle news:दोपहिया वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर!. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करते हुए नए Two Helmet Rule. का प्रस्ताव जारी किया है. इसके तहत अब नई बाइक या स्कूटर खरीदने पर वाहन निर्माता कंपनी को दो सुरक्षात्मक हेलमेट देना अनिवार्य होगा.यह फैसला देश में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है और इससे हेलमेट पहनने की आदत को मजबूती मिलेगी.
क्या है नया नियम?
23 जून 2025 को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नियम “.केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2025.” के तहत आएगा. नियम अंतिम अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के 3 महीने बाद से प्रभावी होगा.वाहन निर्माता कंपनी को BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणित दो सुरक्षात्मक हेलमेट ग्राहकों को देना होगा.
किन पर लागू नहीं होगा यह नियम?
यह नियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत हेलमेट पहनने से छूट प्राप्त है. उदाहरण, धार्मिक आधार पर छूट पाने वाले विशेष समुदाय या वर्ग..
क्यों है यह ज़रूरी?
भारत में हर साल हजारों बाइक सवार .हेलमेट नहीं पहनने के कारण. गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं.यह नया नियम न केवल सवार की, बल्कि .पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा. भी सुनिश्चित करेगा.













