Jharkhand: राजधानी रांची के वीआईपी इलाकों में अगले 60 दिनों तक धरना-प्रदर्शन, रैली और जुलूस पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री आवास, हाईकोर्ट, विधानसभा और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास 4 जुलाई या अगले आदेश तक निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी है।
प्रदर्शनकारियों के बदलते ठिकानों से प्रशासन सख्त
प्रशासन ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि बीते कुछ समय से प्रदर्शनकारी निर्धारित स्थल जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर राजभवन, सीएम आवास और विधानसभा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रदर्शन करने लगे हैं। इससे सरकारी कामकाज और यातायात व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। कई बार लंबे जाम और सुरक्षा व्यवस्था की परेशानी खड़ी हो चुकी है।
किन-किन क्षेत्रों में लागू है निषेधाज्ञा?
- कांके स्थित मुख्यमंत्री आवास के 100 मीटर के दायरे में
- राजभवन के 100 मीटर के दायरे में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर)
- झारखंड हाईकोर्ट के 100 मीटर के दायरे में
- नई विधानसभा के 500 मीटर के भीतर
- प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस के 100 मीटर की परिधि में
- एचईसी और प्रोजेक्ट भवन के 200 मीटर दायरे में
क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?
- बिना अनुमति के कोई धरना, रैली या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा
- हथियार लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित (बंदूक, तलवार, तीर-धनुष आदि)
- लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण रोक, जब तक प्रशासनिक अनुमति न हो
इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रांची में इस कदम को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है, खासकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के बीच।












