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सिमडेगा। एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा सुनाई तथा 24 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत ने जुर्माने की राशि को पीड़िता को देने का आदेश दिया। बताया गया कि 22 फरवरी 2019 को पीड़िता जामपानी से घर लौट रही थी। इसी क्रम में पिड़ियाटांगर सिमडेगा निवासी संदीप किड़ो ने उसे अकेला देख कर रोक लिया तथा उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके विरूद्ध पीड़िता ने महिला थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 14 गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।