रांची: रांची जिला प्रशासन ने LPG गैस की आपूर्ति, समय पर होम डिलीवरी और कालाबाजारी पर रोक को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में गैस कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि हर हाल में उपभोक्ताओं तक गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए, जबकि गोदाम से सीधे उठाव पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
गोदाम से सिलेंडर उठाने पर रोक
बैठक में साफ किया गया कि किसी भी उपभोक्ता को गैस गोदाम या डिपो से सिलेंडर लेने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। सभी 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर केवल घर पर ही डिलीवर किए जाएंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
जरूरत पड़ने पर 5 किलो का छोटा सिलेंडर विकल्प
प्रशासन ने यह भी कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को तत्काल गैस की आवश्यकता हो, तो वह गैस एजेंसी से 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर ले सकता है। यह सुविधा आपात स्थिति के लिए ही लागू रहेगी।
ब्लैक मार्केटिंग पर कड़ी कार्रवाई
उपायुक्त ने चेतावनी दी कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूली या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति, एजेंसी संचालक या कर्मचारी के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाएगी। मामले की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
गोदामों पर पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात होंगे
भीड़ नियंत्रण के लिए जरूरत वाले स्थानों पर गैस गोदामों के बाहर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। एजेंसियों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी स्थिति में गोदाम से सीधे वितरण न किया जाए।
सप्लाई को लेकर सतर्कता, पैनिक बुकिंग से बचने की अपील
बैठक में संभावित सप्लाई दबाव को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से पैनिक बुकिंग न करने की अपील की है। उपभोक्ताओं को अपनी तय सीमा के अनुसार ही गैस बुक करने को कहा गया है, ताकि सभी को समय पर सिलेंडर मिल सके।
उपभोक्ताओं से क्या अपील
- LPG गैस के लिए लाइन में न लगें
- होम डिलीवरी का इंतजार करें
- केवल जरूरत होने पर ही छोटा सिलेंडर लें
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि उपभोक्ताओं की सुविधा और सुचारू गैस वितरण व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।











