धनबाद: धनबाद की पॉक्सो विशेष न्यायालय ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसे बहला-फुसला कर दिल्ली ले जाने के आरोपी को सजा सुनाई है. न्यायालय ने दिल्ली निवासी अजय कुमार उर्फ निहार बिहार को 20 साल की कड़ी सजा और जुर्माना किया है.
मामला 5 जून 2024 का है, जब पीड़िता अपने घर से लापता हो गई थी. उसके परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. मामले की जांच में पुलिस ने पाया कि आरोपी अजय कुमार ने पीड़िता को बहलाकर कामाख्या ले गया, जहां उसने पीड़िता से शादी की और फिर उसे दिल्ली ले गया.
आरोपी को दिल्ली में किया गिरफ्तार
दिल्ली में आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे धनबाद कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. 1 अगस्त 2024 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई, जिसमें अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने 7 गवाहों का परीक्षण कराया.
अदालत ने सख्त फैसले के रूप में आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई, साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया. यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में ऐसे अपराधों के प्रति कड़ा संदेश भी भेजता है.







