प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना: देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा है, और जब फसलें मौसम की मार या प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ जाती हैं, तो किसान आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित होते हैं. ऐसे में भारत सरकार ने किसानों को सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत की है.
यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो नोटिफाइड फसलें जैसे चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन या बागवानी से जुड़ी फसलें उगाते हैं. इसके तहत यदि आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण है, तो सरकार बीमा के माध्यम से आपको आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
किसे मिलता है योजना का लाभ?
– ज़मीन के मालिक किसान
– किराए पर खेती करने वाले
– बटाई पर काम करने वाले किसान
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आवेदन की समय-सीमा:
– खरीफ सीजन के लिए: 31 जुलाई
– रबी सीजन के लिए: 31 दिसंबर
किसान अगर सीजन शुरू होने के 15 दिनों के भीतर आवेदन कर देते हैं तो उनका बीमा कवर सक्रिय हो जाता है.
आवेदन कैसे करें?
– ऑनलाइन: pmfby.gov.in
– ऑफलाइन: जिला कृषि कार्यालय से जानकारी लेकर फॉर्म भर सकते हैं
जरूरी दस्तावेज़:
– आधार कार्ड
– बैंक पासबुक
– खसरा नंबर
– बुवाई प्रमाण पत्र
– भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज़
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यह योजना न केवल किसानों को प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा देती है, बल्कि उन्हें मानसिक सुकून भी देती है. सरकार का मकसद है कि कोई भी किसान अपनी फसल की चिंता में परेशान न रहे—क्योंकि अब बीमा है साथ, तो हर सीजन में राहत है.












