Ranchi: झारखंड की चर्चित रांची लैंड स्कैम (Land Scam) मामले में आरोपी और रांची के पूर्व उपायुक्त (DC) छवि रंजन ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले उनकी जमानत याचिका PMLA कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट दोनों में खारिज हो चुकी है।
6 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।
यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इस केस में छवि रंजन के अलावा चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष आरोपी हैं।
गौरतलब है कि इसी केस के सह-आरोपी अमित अग्रवाल को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट छवि रंजन की जमानत याचिका पर क्या फैसला सुनाता है।













