Business News: अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो अब देरी न करें। इस बार सरकार ने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की है, यानी रिटर्न भरने के लिए अब एक महीने से भी कम का समय बचा है।
समय पर ITR फाइल नहीं करने पर आपको जुर्माना, ब्याज और टैक्स नोटिस जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन (इंदौर) के अनुसार, समय से ITR फाइल करने से न सिर्फ पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इससे टैक्सपेयर्स को और भी कई फायदे मिलते हैं।
सबसे पहले जानें – क्या होता है इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)?
ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न, एक प्रकार का वित्तीय विवरण है जो आप सरकार को देते हैं। इसमें आपकी कुल सालाना कमाई, टैक्सेबल इनकम, पहले से भरा गया टैक्स और रिफंड की स्थिति जैसी जानकारियां होती हैं। रिटर्न फाइल करने से यह साफ होता है कि आपको सरकार को और टैक्स देना है या सरकार आपको टैक्स रिफंड देगी।
ITR समय पर फाइल करने के 5 बड़े फायदे
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लेट फीस और जुर्माने से बचाव
यदि आपने तय समयसीमा के बाद ITR फाइल किया, तो आपको लेट फाइन देना होगा:
- सालाना आय ₹5 लाख से अधिक होने पर – ₹5,000 की पेनल्टी
- सालाना आय ₹5 लाख से कम होने पर – ₹1,000 की पेनल्टी
समय रहते रिटर्न फाइल करने से इस अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकता है।
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टैक्स नोटिस की चिंता नहीं
इनकम टैक्स विभाग के पास आपकी आमदनी की जानकारी पहले से होती है, जैसे बैंक, कंपनियों या अन्य संस्थाओं के माध्यम से। अगर आप समय पर ITR नहीं भरते हैं, तो विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। इससे बचने के लिए समय पर रिटर्न फाइल करना जरूरी है।
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ब्याज की अतिरिक्त लागत से बचाव
अगर आपने कुल टैक्स का 90% से कम एडवांस में चुकाया है, तो सेक्शन 234B के तहत हर महीने 1% ब्याज देना होता है। समय से ITR फाइल करने पर इस ब्याज को बचाया जा सकता है।
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नुकसान को कैरी फॉरवर्ड करने का मौका
टैक्स नियमों के अनुसार, अगर आपने समय पर ITR फाइल किया है, तो आप अपने किसी भी वित्तीय नुकसान को अगले वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
उदाहरण: अगर आपको शेयर बाजार में घाटा हुआ है, तो इसे अगले 8 साल तक सेट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन देर से रिटर्न फाइल करने पर यह लाभ नहीं मिलेगा।
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टैक्स रिफंड जल्दी मिलने की संभावना
समय पर ITR फाइल करने वालों को आमतौर पर जल्दी टैक्स रिफंड मिलता है। देर से फाइल करने पर रिफंड प्रोसेस में देरी हो सकती है।
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