Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव नहीं कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि नगर निगम और अन्य नगर निकायों के चुनाव कराने की संभावित तिथि क्या है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है।
सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि राज्य में कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है। आयोग ने कुछ अतिरिक्त जानकारियां जैसे सीटों का आरक्षण और जनसंख्या सूची से संबंधित विवरण मांगा है, जो जल्द ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इन सूचनाओं के मिलने के बाद चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर सीटों का आरक्षण अभी पूरी तरह से तय नहीं किया गया है। जैसे ही यह जानकारी प्राप्त होगी, आयोग चुनाव की तैयारी शुरू कर देगा।
यह अवमानना याचिका रौशनी खलखो और रीना कुमारी की ओर से दायर की गई है। दोनों ने अदालत से नगर निगम और नगर निकाय चुनाव कराने के पूर्व आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है।
गौरतलब है कि झारखंड में जून 2020 से अब तक 12 शहरी निकायों में चुनाव नहीं कराए गए हैं और कई नगर निगम बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों के संचालित हो रहे हैं। राज्य में 27 अप्रैल 2023 के बाद से कोई भी निकाय चुनाव नहीं हुआ है। अदालत ने पहले 4 जनवरी 2024 को दिए आदेश में तीन सप्ताह के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया था, जिसके पालन को लेकर अब यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।












