Dhanbad: धनबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने सनसनीखेज निशा कुमारी हत्याकांड में टाटा एआईए म्यूचुअल फंड मैनेजर नीरज आनंद को दोषी ठहराया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव ने यह फैसला सुनाया, और सजा पर सुनवाई 17 नवंबर के लिए निर्धारित की है।
अभियोजन पक्ष की रिपोर्ट के अनुसार, निशा कुमारी की हत्या 21 जनवरी, 2024 को श्री राम प्लाजा, बैंक मोड़, धनबाद स्थित टाटा एआईए म्यूचुअल फंड कार्यालय के अंदर हुई थी। इस घटना ने अपनी क्रूर प्रकृति और एक कॉर्पोरेट पेशेवर की संलिप्तता के कारण पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था।
इस मामले में निशा के पिता ने 22 जनवरी, 2024 को बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच से पता चला कि आरोपी नीरज आनंद पीड़िता के प्रति आसक्त था। आनंद, शादीशुदा और पिता होने के बावजूद, निशा से शादी करना चाहता था, जिसने 7 दिसंबर, 2023 को अपनी शादी के बाद नौकरी छोड़ दी थी।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि आनंद ने उससे शादी की तैयारी में महंगे गहने और दुल्हन के कपड़े भी खरीदे थे। जब निशा के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, तो आनंद आग-बबूला हो गया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। 21 जनवरी को, उसने कथित तौर पर निशा को अपने कार्यालय में बुलाया और उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। अगले दिन कार्यालय परिसर से उसका शव बरामद किया गया।
घटना की जाँच के बाद, पुलिस ने 21 अप्रैल, 2024 को आरोप पत्र दायर किया। अदालत ने 1 जून, 2024 को आरोप तय किए, जिसके बाद मुकदमा शुरू हुआ। अतिरिक्त लोक अभियोजक समित प्रकाश के नेतृत्व में और अधिवक्ता विकास भुवानिया की सहायता से अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान मामले को साबित करने के लिए 25 गवाहों से पूछताछ की।
साक्ष्य निर्णायक साबित हुए, क्योंकि अदालत ने नीरज आनंद को हत्या का दोषी ठहराया। सज़ा की अवधि 17 नवंबर को सुनाई जाएगी।








