धनबाद। झारखंड ग्रामीण बैंक, बेरियो (गोविंदपुर) शाखा में 87.95 लाख रुपये के लोन घोटाले के मामले में आरोपी विजय कुमार निषाद और संगीता देवी को अदालत ने जमानत का लाभ देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है।
आत्मसमर्पण के बाद जेल भेजे गए थे विजय
मंडल पाड़ा, सरायढेला निवासी विजय कुमार निषाद ने 6 सितंबर 2025 को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एंजेलिना जॉन की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत की अर्जी दायर की थी। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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अक्टूबर में हुई थी संगीता की गिरफ्तारी
इसी मामले में पुलिस ने 17 अक्टूबर 2025 को संगीता देवी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें भी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
क्या है पूरा मामला
29 अक्टूबर 2023 से 29 दिसंबर 2023 के बीच आरोपी संजू देवी, बालिका देवी, रवि कुमार, संगीता देवी, पूनम देवी और सुरेंद्र पासवान पर आरोप है कि उन्होंने बीसीसीएल के फर्जी दस्तावेज तैयार कर ग्रामीण बैंक बेरियो शाखा से लोन के नाम पर 87.95 लाख रुपये की राशि निकाल ली और गबन कर लिया।
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घटना का खुलासा होने के बाद शाखा प्रबंधक आशा सिन्हा ने 23 फरवरी 2024 को गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसे कांड संख्या 51/24 के रूप में दर्ज किया गया।
अदालत से जमानत आदेश मिलने के बाद दोनों आरोपियों के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।












