Jharkhand सरकार ने जन-स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध अगले एक वर्ष तक लागू रहेगा।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव Ajay Kumar Singh के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में किसी भी नाम से बिकने वाले ऐसे सभी उत्पाद, जिनमें तंबाकू या निकोटीन की मात्रा पाई जाएगी, उन पर यह प्रतिबंध लागू होगा।
सरकार ने यह निर्णय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 की धारा 30(2)(ए) तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियमन-2011 के तहत लिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार का मानना है कि गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं और इनके सेवन से कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। ऐसे में जनहित और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराया जाए और बाजार में बिक रहे प्रतिबंधित उत्पादों पर लगातार निगरानी रखी जाए।








