Ranchi: रांची नगर निगम ने मोरहाबादी वेंडिंग जोन-2 में नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त कदम उठाया है। निगम ने जांच के बाद 80 वेंडरों (दुकानदारों) को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 48 घंटे के भीतर शपथ-पत्र के साथ अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। यदि तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला या आरोप सही पाए गए, तो संबंधित दुकानों का आवंटन रद्द करने सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जांच में सामने आईं कई गंभीर अनियमितताएं
रांची नगर निगम की ओर से 13 जुलाई को वेंडिंग जोन-2 का निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें नियमों का खुला उल्लंघन पाया गया।
जांच रिपोर्ट के अनुसार-
- कई लाभुकों ने अपनी आवंटित दुकानें दूसरे लोगों को किराये पर दे रखी हैं।
- कुछ दुकानदारों ने दुकान मिलने के बावजूद अब तक कारोबार शुरू नहीं किया।
- कई वेंडर निगम द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं।
- कुछ दुकानों में नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायत भी जांच के दौरान सही पाई गई।
- कुछ लाभुकों को वेंडिंग जोन में दुकान मिलने के बावजूद वे सड़क किनारे अवैध रूप से व्यवसाय करते मिले।
ये भी पढ़ें: Sonam Wangchuk Hunger Strike: 21 दिन के अनशन के बाद अस्पताल पहुंचे सोनम वांगचुक, CJP ने शुरू किया नया अनशन
48 घंटे में शपथ-पत्र के साथ देना होगा जवाब
रांची नगर निगम ने सभी संबंधित दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे 48 घंटे के भीतर शपथ-पत्र के साथ अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करें। निगम का कहना है कि प्रत्येक मामले की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नियमों का उल्लंघन साबित होने पर होगी कड़ी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं दिया गया या जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई, तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें दुकान का आवंटन रद्द करना, लाइसेंस समाप्त करना और अन्य वैधानिक कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।








