रांची: झारखंड में सरकारी नौकरी से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL और CDPO परीक्षा से जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने यह अहम आदेश दिया। फैसले के बाद सरकार के आदेश से प्रभावित नवनियुक्त कर्मियों और सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
नियुक्ति रद्द होने के फैसले को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
दरअसल, झारखंड सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर कुछ नियुक्त कर्मियों को हटाने का आदेश दिया गया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चार अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन्हीं याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने JSSC-CGL और CDPO परीक्षा से जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी। इससे उन अभ्यर्थियों को तत्काल राहत मिली है, जिन्हें परीक्षा में सफल होने के बाद नियुक्ति मिली थी और सरकार के आदेश के बाद उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो गया था।
सरकार को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश
मामले की सुनवाई के दौरान महाअधिवक्ता रोहित राय से अदालत ने ऐसे सभी मामलों में शपथ पत्र दाखिल करने के लिए एक तय समय-सीमा निर्धारित करने को कहा।कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना जवाबी शपथ पत्र 7 सितंबर तक दाखिल करने का समय दिया है। वहीं, प्रार्थियों को सरकार के जवाब पर अपना प्रति उत्तर 14 सितंबर तक दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।
JSSC CGL और CDPO अभ्यर्थियों में खुशी की लहर
हाईकोर्ट के आदेश के बाद JSSC CGL और CDPO से जुड़े सफल अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। नियुक्ति रद्द होने की आशंका के बीच अदालत का यह आदेश उनके लिए बड़ी राहत बनकर आया है।
रांची समेत राज्य के अलग-अलग इलाकों में सफल अभ्यर्थियों ने फैसले का स्वागत किया और एक-दूसरे को बधाई दी। अभ्यर्थियों के लिए यह राहत इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा पास करने और नियुक्ति हासिल करने के बाद उन्हें दोबारा नौकरी जाने की चिंता का सामना करना पड़ रहा था।
रमेश उरांव समेत अन्य ने दाखिल की याचिका
सरकार के आदेश से प्रभावित नवनियुक्त कर्मियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इनमें रमेश उरांव एवं अन्य भी शामिल हैं।प्रार्थियों की ओर से अदालत में अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई।
15 सितंबर को फिर होगी सुनवाई
हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल JSSC-CGL और CDPO परीक्षा से जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने वाले सरकार के फैसले पर रोक लगी रहेगी। हालांकि, यह मामले में अंतिम फैसला नहीं है।
अब सरकार को 7 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करना होगा, जबकि प्रार्थियों को 14 सितंबर तक प्रति उत्तर देना होगा। इसके बाद 15 सितंबर को हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
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