Breaking News: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड मामले में करीब 13 साल बाद अदालत ने दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। जगदलपुर की विशेष NIA अदालत ने मामले में दोषी ठहराए गए सभी 10 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इससे पहले 5 सितंबर को अदालत ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था।
Breaking News: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत 29 लोगों की मौत
बताते चलें कि यह मामला 25 मई 2013 का है। उस समय कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का काफिला सुकमा से लौट रहा था। दरभा क्षेत्र की झीरम घाटी में माओवादियों ने काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 लोगों की मौत हुई थी।
हमले के दौरान पहले विस्फोट किया गया और फिर काफिले का रास्ता रोककर गोलीबारी की गई। इस घटना ने छत्तीसगढ़ की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा असर डाला था।
Breaking News: 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी
करीब 13 साल चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। बाकी 10 को अदालत ने दोषी ठहराया।
अदालत के फैसले के खिलाफ दोषियों को ऊपरी अदालत में अपील का अधिकार है। इसलिए मृत्युदंड का फैसला आगे की न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू हो सकेगा।

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