धनबाद: हिल टॉप कंपनी के महाप्रबंधक (जीएम) से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मधुबन थाना पुलिस ने खरखरी निवासी शेख गुड्डू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आइ जेड खान की अदालत ने शेख गुड्डू को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
यह कार्रवाई हिल टॉप कंपनी के महाप्रबंधक अबोध कुमार ठाकुर की लिखित शिकायत के आधार पर की गई। प्राथमिकी के अनुसार, कंपनी का प्रोजेक्ट मधुबन और धर्माबांध ओपी थाना क्षेत्र में चल रहा है। वर्ष 2025 में इसी इलाके में आपसी वर्चस्व को लेकर गोलीबारी और आगजनी की घटनाएं हुई थीं। काम पुनः शुरू होने के बाद बीते 15 दिनों से शेख गुड्डू कंपनी से हर महीने ₹50,000 की रंगदारी की मांग कर रहा था।
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शिकायत में आरोप है कि 27 मार्च 2025 को शेख गुड्डू के सहयोगी शेख जहांगीर, शंकर पासवान और बिरजू साव हथियारों के साथ साइट पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद गौर चंद्र धीवर से ₹50,000 छीन लिए और ट्रैक्टर पर साइट पर रखा बालू, ईंट और गिट्टी लादकर ले गए।
पिछले दो दिनों से शेख गुड्डू द्वारा ₹4.5 लाख की रंगदारी मांगे जाने की बात भी सामने आई है। आरोप है कि साइट पर आने के दौरान वह गोली मारने की धमकी भी दे रहा था। 25 अप्रैल 2025 की शाम को भी जहांगीर, शंकर और बिरजू साइट पर पहुंचे और रंगदारी की मांग करते हुए महाप्रबंधक को धमकाया। विरोध करने पर महाप्रबंधक का गला दबाकर धमकी दी गई कि दो दिनों के भीतर रकम नहीं पहुंचाई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शेख गुड्डू को गिरफ्तार किया और अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है।






