Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स के निवर्तमान निदेशक डॉ. राजकुमार को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस दीपक रौशन की अदालत द्वारा 17 अगस्त को जारी किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉ. राजकुमार को पद से हटाने का आदेश दिया गया था. इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी.
डॉ. राजकुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के आदेश को गलत ठहराया था. उन्होंने अपनी याचिका में यह तर्क दिया कि उनका निष्कासन नैसर्गिक न्याय और रिम्स की नियमावली के खिलाफ है.
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पिछले हफ्ते, रिम्स में जनरल बॉडी (जीबी) की बैठक के दौरान माहौल गर्म हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप डॉ. राजकुमार ने इस्तीफे की चेतावनी दी थी. इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें हटाने का निर्णय लिया. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि डॉ. राजकुमार महतो को निदेशक पद से हटाने का कारण उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, नियमों की अनदेखी करना और सरकार और कैबिनेट के निर्देशों का पालन न करना बताया गया है.







