इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है. आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है. जो पहले 31 जुलाई थी.
बोर्ड के फैसले का कारण
यह घोषणा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार को की. बोर्ड के अनुसार, आयकर रिटर्न फॉर्म्स में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों और सिस्टम अपडेट्स के चलते यह फैसला लिया गया है, ताकि टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइलिंग में किसी तरह की तकनीकी परेशानी न हो.
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31 जुलाई थी आखिरी तारीख
आमतौर पर 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करने वाले वे करदाता होते हैं, जिनकी आय सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या अन्य स्रोतों से होती है और जिनके खातों की ऑडिटिंग की आवश्यकता नहीं होती. अब ये सभी लोग 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे.
फॉर्म्स में पारदर्शिता के लिए किए गए संशोधन
CBDT के अनुसार, फॉर्म्स में पारदर्शिता, आसान अनुपालन और बेहतर रिपोर्टिंग के लिए संशोधन किए गए हैं. इसके चलते सिस्टम डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग में समय लगेगा. साथ ही, 31 मई तक होने वाली TDS फाइलिंग का डेटा जून में उपलब्ध होगा, जिससे टैक्सपेयर्स के पास रिटर्न फाइल करने के लिए कम समय बचेगा.
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5,000 रुपये तक लग सकती है लेट फाइन
इसलिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है. लेकिन ध्यान दें, 15 सितंबर 2025 के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये तक की लेट फाइन लग सकती है.













