Dhanbad News: झरिया टैक्सी स्टेंड से हथियार के साथ रंगे हाथ धराए हेटली बांध निवासी चंद्रभूषण सिंह उर्फ बबलू सिंह को अदालत ने सजा सुनाई है. धनबाद के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पार्थ सारथी घोष की अदालत ने बबलू सिंह को दो वर्ष की सश्रम कारावास एवं 2 हजार जुर्माना से दंडित किया है. प्राथमिकी मुकेश कुमार की शिकायत पर झरिया थाने में 8 जुलाई 23 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी 8 जुलाई 23 को क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी. उसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि 4 नंबर स्टैंड के पास एक व्यक्ति हथियार के साथ घूम रहा है. सूचना पर पुलिस पहुंची पुलिस को देखकर बबलू सिंह भागने लगा जिसके बदन की तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा गोली बरामद हुआ था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने दो सितंबर 23 को आरोप पत्र दायर किया था. 29 सितंबर तेईस को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक गौरव कुमार ने छह गवाहों का परीक्षण कराया था.
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