Jharkhand News: झारखंड में सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद में दो साल B.Ed करने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट की डबल बेंच से बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें JSSC को दो साल B.Ed धारकों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया गया था।
क्या था मामला?
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा 2023 में सहायक आचार्य शिक्षक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें केवल 1 वर्ष के B.Ed कोर्स को ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में मान्यता दी गई थी।
इसके खिलाफ दो साल B.Ed करने वाले कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने JSSC को उनके रिजल्ट प्रकाशित करने और नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया था।
डबल बेंच में पलटा फैसला
JSSC ने सिंगल बेंच के इस आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी। आयोग ने दलील दी कि वर्ष 2023 के जिस विज्ञापन के तहत यह नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उसमें स्पष्ट रूप से केवल 1 साल B.Ed को मान्यता दी गई है। आयोग ने बताया कि भले ही नियमावली जनवरी 2024 में संशोधित की गई हो, लेकिन यह भर्ती 2023 के नियमों के आधार पर हो रही है। डबल बेंच ने JSSC की इन दलीलों को स्वीकार करते हुए सिंगल बेंच के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है।
अब क्या होगा आगे?
इस रोक के बाद फिलहाल दो साल B.Ed करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब डबल बेंच में इस मामले की विस्तृत सुनवाई होगी, जिसके बाद अंतिम फैसला आएगा।












