धनबाद, झरिया: झरिया के कतरास मोड़ स्थित भाजपा विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय पर हुई फायरिंग मामले में नामजद अभियुक्त नवीन सिंह उर्फ रतीश सिंह को अदालत से बड़ा झटका लगा है। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
यह प्राथमिकी झरिया थाना में एएसआई प्रदीप लकड़ा के बयान पर दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार, 11 जनवरी 2025 को दो युवक विधायक कार्यालय में घुसे और स्टाफ रूम पर फायरिंग कर फरार हो गए। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच में दोनों आरोपियों की पहचान की गई – पृथ्वी मेंशन इंडोरी गार्डन निवासी रामधीर सिंह के पुत्र शशि सिंह और बोर्रागढ़ निवासी स्व. प्रभुनाथ सिंह के पुत्र नवीन सिंह उर्फ रतीश सिंह।
बता दें कि शशि सिंह कोयला कारोबारी सुरेश हत्याकांड मामले में पिछले 13 वर्षों से फरार है। वहीं, विधायक रागिनी सिंह ने इस फायरिंग के पीछे हर्ष सिंह और एकलव्य सिंह पर साजिश का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं पाए हैं। फिलहाल पुलिस जांच जारी है।






