रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को राहत की बड़ी सौगात दी है। झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिनी पदों के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 में अधिकतम उम्र सीमा में विशेष छूट दी जाएगी। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस विशेष छूट का लाभ केवल पहली संयुक्त परीक्षा में दिया जाएगा, जो कि एक वन टाइम चांस है।
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क्या है छूट का आधार?
- यह छूट उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने वर्ष 2023 में विज्ञापन संख्या 17/2023 के तहत आवेदन किया था।
- आयु गणना की तिथि वही रहेगी 1 अगस्त 2019, जैसा कि पहले तय किया गया था।
- पहले से आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को पुनः शुल्क नहीं देना होगा।
नई नियमावली, नई उम्मीदें
सरकार ने हाल ही में संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 को लागू कर दिया है, जिसके तहत पुरानी नियमावली रद्द हो चुकी है। ऐसे में यह छूट एकमात्र अवसर के रूप में दी गई है यानी अब या कभी नहीं। फिलहाल सरकार के इस फैसले से प्रतियोगी छात्रों में नया उत्साह देखा जा रहा है।













