Imran Khan News: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के आदेश के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने केंद्र सरकार के नोटिस पर 2 नवंबर 2026 तक रोक लगा दी है। इमरान खान को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। SIR के विरोध में मुंबई में आयोजित प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद यह मामला सामने आया था।
इमरान खान को 2 नवंबर तक मिली राहत
अभिनेता इमरान खान ने FRRO की ओर से जारी लीव इंडिया नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने की।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से और समय मांगा। इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा कि नोटिस के मुताबिक, अभिनेता को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ना था। इसके बाद केंद्र सरकार ने अदालत को मौखिक आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने नोटिस के अमल पर 2 नवंबर 2026 तक अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय की।
SIR विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए थे इमरान खान
यह मामला 10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए SIR विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी।
प्रदर्शन के दौरान अभिनेता इमरान खान, उनकी पार्टनर लेखा वाशिंगटन और उनकी चचेरी बहन जैन मैरी खान को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया था। इमरान खान ने पुलिस वैन से अपनी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की थी।
FRRO ने 14 अक्टूबर को जारी किया था लीव इंडिया नोटिस
हिरासत में लिए जाने के चार दिन बाद, 14 अक्टूबर को FRRO ने इमरान खान को लीव इंडिया नोटिस जारी किया। इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इमरान खान ने इस आदेश को मनमाना बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनकी ओर से वकील जुल्फिकार मेमन, परवेज मेमन और कुणाल वजानी ने पक्ष रखा।
याचिका में दलील दी गई कि आदेश जारी करने से पहले इमरान खान को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया। साथ ही, याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि कारण बताओ नोटिस जैसी जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर आदेश को चुनौती दी गई है।
किरीट सोमैया की शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई
इमरान खान के खिलाफ यह मामला बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की शिकायत के बाद सामने आया। सोमैया ने मुंबई पुलिस और FRRO को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि अमेरिकी नागरिक होने और OCI कार्डधारक होने के बावजूद इमरान खान का राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होना संबंधित नियमों का उल्लंघन है।
इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड के आधार पर भारत में रहते हैं। OCI कार्डधारकों को भारत में प्रवेश और निवास सहित कई सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उनके अधिकार भारतीय नागरिकों से अलग होते हैं। राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी पर लागू प्रतिबंधों को लेकर ही इस मामले में विवाद खड़ा हुआ है।
इमरान खान की कमबैक फिल्म पर भी पड़ सकता है असर
इमरान खान की कानूनी मुश्किलों के बीच उनकी आगामी फिल्म ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ के प्रमोशन पर भी असर पड़ने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को दिसंबर 2026 में Netflix पर रिलीज करने की योजना थी। हालांकि, फिल्म की आधिकारिक रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, इमरान खान दिवाली के बाद फिल्म का प्रमोशन शुरू करने वाले थे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के कारण प्रचार की योजना प्रभावित हो सकती है। फिल्म की टीम कथित तौर पर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रही है। इमरान खान आखिरी बार साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म ‘कट्टी बट्टी’ में नजर आए थे। अब वह करीब 11 साल बाद भूमि पेडनेकर के साथ ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ से वापसी करने की तैयारी में हैं।
फिलहाल, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत के तहत इमरान खान 2 नवंबर 2026 तक भारत में रह सकेंगे। मामले में आगे का फैसला अगली सुनवाई और अदालत के आदेश पर निर्भर करेगा।
कंटेंट राइटर एवं रिपोर्टर, खबर मन्त्र। झारखंड के स्थानीय समाचार, महिला विकास, कला और लाइफस्टाइल खबरों की विशेष रिपोर्टिंग।









