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झारखंड हाईकोर्ट सख्त: निकाय चुनाव नहीं कराने पर मुख्य सचिव समेत चार अफसरों पर अवमानना नोटिस

 झारखंड में लंबे समय से लंबित शहरी निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को सख्त रुख अपनाया। अदालत ने आदेश के बावजूद चुनाव न कराने पर मुख्य सचिव अलका तिवारी, तत्कालीन नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे, गृह सचिव वंदना दादेल और नगर विकास विभाग के अपर सचिव ज्ञानेश कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया है।

सितम्बर 11, 2025
in Breaking News, झारखंड Jharkhand News
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Jharkhand High Court strict: Contempt notice on four officers including Chief Secretary for not holding civic elections

Jharkhand High Court strict: Contempt notice on four officers including Chief Secretary for not holding civic elections

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Ranchi: झारखंड में लंबे समय से लंबित शहरी निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को सख्त रुख अपनाया। अदालत ने आदेश के बावजूद चुनाव न कराने पर मुख्य सचिव अलका तिवारी, तत्कालीन नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे, गृह सचिव वंदना दादेल और नगर विकास विभाग के अपर सचिव ज्ञानेश कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया है।

Table of Contents

📌 यह भी पढ़ें:
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  • हाईकोर्ट ने कहा- आदेश का पालन न करना है अवमानना
  • बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव कराने का था आदेश
  • कोर्ट की कड़ी टिप्पणी: सरकार कानून से खेल रही है
  • अब 14 अक्टूबर को तय होगा अगला कदम

हाईकोर्ट ने कहा- आदेश का पालन न करना है अवमानना

जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कहा गया कि अदालत का आदेश पालन न करना सीधा-सीधा न्यायालय की अवमानना है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी और उस दिन चारों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट रूल 393 के तहत अधिकारियों पर आरोप गठित किए जाएंगे।

बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव कराने का था आदेश

मामला उस अवमानना याचिका से जुड़ा है, जिसे पूर्व पार्षद रोशनी खलखो ने दाखिल किया था। सरकार बार-बार “ट्रिपल टेस्ट” प्रक्रिया का हवाला देकर चुनाव टाल रही थी। लेकिन अदालत ने पहले ही 4 जनवरी 2024 को आदेश दिया था कि बिना ट्रिपल टेस्ट के भी शहरी निकाय चुनाव कराए जाएं। इसके बावजूद सरकार ने आदेश को लागू नहीं किया।

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कोर्ट की कड़ी टिप्पणी: सरकार कानून से खेल रही है

अदालत ने दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि सरकार और उसके अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश को न केवल मंत्री या कैबिनेट के समक्ष नहीं रखा, बल्कि अदालत को कई बार गुमराह भी किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि चुनाव जल्द होंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अदालत ने टिप्पणी की – “सरकार कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है।”

अब 14 अक्टूबर को तय होगा अगला कदम

हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि आदेश की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना होगा कि 14 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में अधिकारियों का क्या पक्ष सामने आता है और अदालत इस मामले में क्या कड़ा फैसला सुनाती है।

 

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विशेष संवाददाता | Khabar Mantra

विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।

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5+ वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के साथ उन्होंने Gandiva, Lagatar.in, News11 Digital और Prabhat Khabar Digital जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। वर्तमान में Khabar Mantra Digital में Digital Media Manager-cum-Executive एवं विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।

वे विशेष रूप से कोयलांचल, BCCL, कोलियरियों, औद्योगिक क्षेत्रों, स्थानीय प्रशासन और जनहित के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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