Ranchi: झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों को अब भारी जुर्माना भरना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी है, जिससे अब पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीते पकड़े जाने पर ₹1000 का जुर्माना लगेगा। पहले यह राशि मात्र ₹200 थी।
इस संशोधन के साथ झारखंड पूरे देश में उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है, जहां सार्वजनिक धूम्रपान पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। राजभवन सचिवालय की ओर से इस मंजूरी की जानकारी साझा की गई है।
गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने यह संशोधन विधेयक लगभग चार साल पहले हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में विधानसभा से पारित कराया था। उस समय आजसू पार्टी के तत्कालीन विधायक लंबोदर महतो ने जुर्माने की राशि ₹10,000 तक करने का सुझाव दिया था, हालांकि अंतिम रूप से ₹1000 का प्रावधान पारित हुआ।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
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