Ranchi: 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी और नियुक्ति घोटाले के मामले में जेल में बंद आरोपी अभय तिवारी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने अभय तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे फिलहाल उसकी जेल से बाहर आने की उम्मीदों पर विराम लग गया है। मामले में अदालत ने पूर्व में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप
अभय तिवारी को इस मामले में कथित तौर पर किंगपिन के रूप में देखा जा रहा है। उस पर आरोप है कि उसने अपने सगे-संबंधियों के अलावा कई अन्य अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। जांच एजेंसियों के अनुसार परीक्षा में कथित अनियमितताओं और नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करने के मामले में अभय की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
बताते चलें कि 22 जुलाई को गोड्डा से की गई थी अभय तिवारी की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जांच में यह भी सामने आया था कि टीडीपीएल से जुड़े रहने के दौरान अभय तिवारी ने कथित तौर पर चार बार जेपीएससी की परीक्षा पास की थी।

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