Business News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 4 अक्टूबर 2025 से चेक क्लियरेंस सिस्टम में बड़ा बदलाव लागू करने जा रहा है। अब आपको जमा किया हुआ चेक क्लियर होने के लिए 2 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए नियम के तहत चेक कुछ ही घंटों में प्रोसेस होकर आपके खाते में जमा हो जाएगा।
नया सिस्टम: Continuous Clearing and Settlement
इस बदलाव के तहत बैंकों को चेक स्कैन करके तुरंत क्लियरिंग के लिए भेजना होगा। सुबह 11 बजे से हर घंटे सेटलमेंट होगा और शाम 7 बजे तक संबंधित बैंक से कन्फर्मेशन लेना अनिवार्य होगा। अगर बैंक जवाब नहीं देता, तो चेक ऑटोमैटिकली पास हो जाएगा।
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बैंकों की गाइडलाइन
HDFC और ICICI सहित कई निजी बैंकों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखें, ताकि चेक बाउंस न हो। साथ ही चेक भरते समय डिटेल्स सही-सही दर्ज करें।
पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य
₹50,000 से अधिक राशि वाले चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। इसके लिए ग्राहक को अकाउंट नंबर, चेक नंबर, तारीख, अमाउंट और बेनिफिशियरी का नाम 24 घंटे पहले बैंक को देना होगा।
फेज़ वाइज बदलाव
– फेज 1 (4 अक्टूबर 2025 – 2 जनवरी 2026): बैंकों को शाम 7 बजे तक जवाब देना होगा।
– फेज 2 (3 जनवरी 2026 से): बैंकों को सिर्फ 3 घंटे के भीतर कन्फर्म करना होगा।
देशभर में लागू होगा नियम
यह नया नियम RBI के दिल्ली, मुंबई और चेन्नई ग्रिड्स के जरिए पूरे भारत में एक साथ लागू होगा।
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शुल्क लगेगा या नहीं?
फिलहाल RBI ने किसी अतिरिक्त शुल्क की जानकारी साझा नहीं की है। ध्यान केवल चेक प्रोसेसिंग को तेज और आसान बनाने पर है।
क्यों उठाया कदम?
RBI का मानना है कि इस कदम से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और आम लोग चेक को एक भरोसेमंद पेमेंट ऑप्शन की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे।













