Ranchi: रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को उनके पद से हटाने के राज्य सरकार के आदेश को झटका देते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। इसके साथ ही डॉक्टर राजकुमार निदेशक पद पर बने रहेंगे।
राज्य सरकार द्वारा 17 अप्रैल की रात को जारी आदेश में डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से हटाने की घोषणा की गई थी। इस फैसले के खिलाफ डॉक्टर राजकुमार ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि यह आदेश नेचुरल जस्टिस (प्राकृतिक न्याय) के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
याचिका पर सुनवाई 29 अप्रैल को न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में हुई, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर तत्काल रोक लगाते हुए सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था।
बाद में राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष डॉक्टर राजकुमार को हटाने संबंधी आदेश को वापस ले लिया। इसके पश्चात अदालत ने डॉक्टर राजकुमार की याचिका को निष्पादित कर दिया और उन्हें उनके पद पर बने रहने की अनुमति दी।
इस फैसले को लेकर रिम्स में एक बार फिर स्थिरता लौटने की उम्मीद जताई जा रही है।











