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कोर्ट में समीर वानखेड़े की फजीहत, शाहरुख की सीरीज से नहीं हटेगा ‘सत्यमेव जयते’ वाला सीन!

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शाहरुख खान की रेड चिलीज़ और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि याचिका दायर करने पर आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की खिंचाई की अदालत ने दिल्ली में दायर मामले की स्थिरता पर सवाल उठाने को कहा

September 26, 2025
in बॉलीवुड, मनोरंजन
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Sameer Wankhede humiliated in court, 'Satyameva Jayate' scene will not be removed from Shahrukh's series!

Sameer Wankhede humiliated in court, 'Satyameva Jayate' scene will not be removed from Shahrukh's series!

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द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी और पूर्व एनसीबी जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को सुपरस्टार शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और स्ट्रीमिंग दिग्गज नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि याचिका दायर करने पर कड़ी फटकार लगाई।

याचिका में दावा किया गया था कि नेटफ्लिक्स की डॉक्यू-सीरीज़ “द बैड बॉय बिलियनेयर्स ऑफ़ बॉलीवुड” (जिसे दस्तावेज़ों में द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड भी कहा गया है) ने वानखेड़े की मानहानि की है। लेकिन, अदालत ने उल्लेख किया कि वानखेड़े यह बताने में विफल रहे कि दिल्ली में दीवानी मुकदमा कैसे टिक सकता है।

वानखेड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने दलील दी कि वेब सीरीज़ दिल्ली और कई अन्य शहरों में देखी जा सकती है और इस तरह दर्शकों के सामने उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। उन्होंने याचिका को अद्यतन करने के लिए समय माँगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

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पीठ ने आदेश दिया कि रजिस्ट्री में संशोधित आवेदन दायर होने के बाद ही मामले की फिर से सुनवाई की जाएगी।

रेड चिलीज़ और नेटफ्लिक्स के खिलाफ वानखेड़े की याचिका

वानखेड़े की याचिका में निम्नलिखित की मांग की गई:

* रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा।

* यह घोषणा कि शो मानहानिकारक है।
* ₹2 करोड़ का मुआवज़ा, जिसे वानखेड़े ने कैंसर रोगियों के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करने का संकल्प लिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ “झूठी, दुर्भावनापूर्ण, मानहानिकारक और पक्षपातपूर्ण” है और इसमें उन्हें चुनिंदा रूप से अपमानजनक तरीके से चित्रित किया गया है, खासकर हाई-प्रोफाइल आर्यन खान ड्रग केस के संबंध में, जो अभी भी बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई की एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में लंबित है।

याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि यह सीरीज़ भारत के कानून प्रवर्तन निकायों की विश्वसनीयता को कमज़ोर करती है, लोगों को गुमराह करती है और *”एक रंगभेदी और पूर्वाग्रही कहानी”* के साथ संचालित की गई है।

याचिका में उद्धृत आपत्तिजनक दृश्य

अदालती दस्तावेज़ों में एक विशिष्ट दृश्य को प्रकाश में लाया गया है:

* एक पात्र “सत्यमेव जयते” (भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का एक हिस्सा) कहता है, जिसके बाद दूसरा पात्र मध्यमा उंगली का इशारा करता है।

* वानखेड़े ने आरोप लगाया कि यह कृत्य राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 का उल्लंघन करता है और इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसमें अश्लील और आपत्तिजनक प्रस्तुतियों के माध्यम से जनता में आक्रोश भड़काने की कोशिश की गई है।

दोनों पक्षों के दिग्गज

* वानखेड़े की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी।

* नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज़ की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी।

नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज़ के अलावा, याचिका में एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर), गूगल एलएलसी, मेटा प्लेटफॉर्म्स, आरपीजी लाइफस्टाइल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और “जॉन डो” को भी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है।

आगे क्या?

अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की है। वानखेड़े द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 9 के तहत क्षेत्राधिकार के आधारों को निर्दिष्ट करते हुए एक संशोधित आवेदन प्रस्तुत करने के बाद मामले को फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा।

इस मामले में निर्णय का भविष्य में ओटीटी प्लेटफॉर्म और प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ दायर मानहानि के मामलों पर, विशेष रूप से चल रही या संवेदनशील जाँचों के संबंध में, बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना है।

 

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