Jharkhand: पलामू जिला अदालत ने 2016 के चर्चित हत्या कांड में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर ₹50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
क्या है मामला?
यह मामला हैदरनगर थाना कांड संख्या 05/2016 से जुड़ा है, जिसमें 17 फरवरी 2016 की शाम को एक युवक लव सिंह की हत्या कर दी गई थी। लव को उसके घर से यह कहकर बाहर ले जाया गया कि कुछ परिचितों ने मुर्गा खाने के लिए बुलाया है। लेकिन अगली सुबह उसका शव कोयल नदी के किनारे पड़ा मिला।
कोर्ट ने सुनाया फैसला
माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-09, डालटनगंज, पलामू की अदालत ने इस मामले में ST Case No. 163/2017 के तहत फैसला सुनाया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना), और 34 (साझा इरादा) के तहत दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को उम्रकैद और आर्थिक जुर्माने की सजा दी गई।
दोषी अभियुक्तों के नाम:
- अनील विश्वकर्मा, पिता- असरेश विश्वकर्मा
निवासी- कोरियाडीह, थाना- हैदरनगर, जिला- पलामू - राहुल कुमार सिंह, पिता- संजय सिंह
निवासी- पंसा टोला रघुनाथपुर, थाना- हैदरनगर, जिला- पलामू
सजा का विवरण:
- दोनों अभियुक्तों को आजन्म कारावास की सजा
- प्रत्येक पर ₹50,000 का जुर्माना
- जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास
जांच अधिकारी की भूमिका
मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक गुलशन भेंगड़ा, थाना हैदरनगर द्वारा की गई थी। पुलिस की सघन जांच और साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को अदालत ने दोषी करार दिया।












